राजस्थान राजकीय विद्यालयों का शुल्क विवरण: शैक्षणिक सत्र 2026-27

🗓️ Posted on: 07-04-2026 • ✍️ By Education Desk

प्रस्तावना: शैक्षणिक सत्र 2026-27

आगामी शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए राजस्थान के राजकीय (सरकारी) विद्यालयों की शुल्क संरचना से संबंधित दिशा-निर्देश प्रस्तुत किए गए हैं। यह जानकारी विशेष रूप से अभिभावकों और विद्यार्थियों को आगामी सत्र की आर्थिक योजना बनाने में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से साझा की जा रही है।

राज्य सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार, विभिन्न कक्षाओं और वर्गों के लिए शुल्क का विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है।


कक्षा 1 से 8: पूर्णतः निःशुल्क शिक्षा

राज्य में प्रारंभिक शिक्षा को सुदृढ़ बनाने और शिक्षा के अधिकार (RTE) को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों (छात्र एवं छात्रा दोनों) के लिए शिक्षा पूर्णतः निःशुल्क है। इन कक्षाओं के विद्यार्थियों से प्रवेश शुल्क, छात्रकोष, या विकास शुल्क के रूप में किसी भी प्रकार की धनराशि नहीं ली जाएगी।


कक्षा 9 से 12: शुल्क संरचना का विस्तृत विवरण

माध्यमिक (कक्षा 9-10) और उच्च माध्यमिक (कक्षा 11-12) स्तर पर अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए शुल्क संरचना को वर्गानुसार अत्यंत रियायती दरों पर निर्धारित किया गया है। इसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित तालिका में स्पष्ट किया गया है:

शुल्क का प्रकारकक्षा 9 एवं 10 (SC/ST/OBC)कक्षा 9 एवं 10 (सामान्य वर्ग)कक्षा 11 एवं 12 (SC/ST/OBC)कक्षा 11 एवं 12 (सामान्य वर्ग)
प्रवेश / पुनः प्रवेश शुल्क₹10₹10₹10₹10
स्थानांतरण प्रमाण पत्र (T.C.)₹5₹5₹5₹5
छात्रकोष (Student Fund)₹100₹200₹150₹300
एस.यू.पी.डब्लू. (SUPW)₹50₹50--
स्काउट शुल्क₹5₹5₹5₹5

विकास शुल्क के संबंध में: विद्यालय के विकास कोष का निर्धारण स्थानीय विद्यालय प्रबंधन समिति (SMC) अथवा विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति (SDMC) द्वारा पारित प्रस्तावों और निर्णयों के आधार पर किया जाएगा।


महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्देश एवं विशेष शुल्क

सत्र 2026-27 के लिए शिक्षा विभाग द्वारा कुछ विशेष दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं, जिनका अवलोकन आवश्यक है:

1. विषय-विशिष्ट शुल्क (कक्षा 11 एवं 12)

कक्षा 11 और 12 में केवल उन विद्यार्थियों से ₹100 का अतिरिक्त शुल्क देय होगा, जो विज्ञान (Science) अथवा टंकण (Typing) विषय का चयन करते हैं। अन्य संकाय (जैसे कला या वाणिज्य) के विद्यार्थियों पर यह शुल्क लागू नहीं होगा।

2. आयकर दाताओं के लिए शिक्षण शुल्क (Tuition Fee)

अभिभावकों की आय के आधार पर शिक्षण शुल्क के नियम निम्नलिखित हैं:

  • ₹30,000/- तक आयकर देने वाले अभिभावकों हेतु: कक्षा 9 एवं 10 के विद्यार्थियों के लिए ₹360/- तथा कक्षा 11 एवं 12 के विद्यार्थियों के लिए ₹720/- शिक्षण शुल्क देय होगा।
  • ₹30,000/- से अधिक आयकर देने वाले अभिभावकों हेतु: कक्षा 9 एवं 10 के विद्यार्थियों के लिए ₹600/- तथा कक्षा 11 एवं 12 के विद्यार्थियों के लिए ₹1200/- शिक्षण शुल्क देय होगा। (नोट: यदि सक्षम स्तर से इन दरों में कोई नवीनतम संशोधन किया जाता है, तो संशोधित दरें ही मान्य होंगी।)

3. विद्यार्थी दुर्घटना बीमा प्रीमियम में छूट

राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं (जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना एवं राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना) के अंतर्गत सभी परिवारों को बीमा कवर प्राप्त है। इसके परिणामस्वरूप, कक्षा 1 से 12 तक के किसी भी विद्यार्थी से दुर्घटना बीमा प्रीमियम (प्रति छात्रा ₹5 एवं प्रति छात्र ₹10) की वसूली नहीं की जाएगी।


Stay Updated!

Join our WhatsApp Channel for the latest tools, resources, and educational updates.

Join WhatsApp Channel ➔
अस्वीकरण (Disclaimer): यद्यपि इस लेख में प्रस्तुत आंकड़ों और निर्देशों को सावधानीपूर्वक संकलित किया गया है, यह एक सूचनात्मक आलेख मात्र है। किसी भी प्रकार की विसंगति या नवीन अपडेट की स्थिति में, राज्य सरकार और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान द्वारा जारी आधिकारिक आदेश ही अंतिम और सर्वमान्य होंगे।