राजस्थान सरकार द्वारा लागू ACP (Assured Career Progression) और नई MACP (Modified Assured Career Progression) स्कीम सरकारी कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय उन्नयन (Financial Upgradation) योजनाएँ हैं।
वित्त विभाग की नई अधिसूचना के बाद अब राज्य में MACP स्कीम प्रभावी हो चुकी है। कर्मचारियों के लिए इन दोनों योजनाओं के बीच के सूक्ष्म अंतर को समझना बेहद जरूरी है ताकि वे अपने करियर लाभों की सही गणना कर सकें।
1️⃣ प्रभावी तिथि (Effective Date)
दोनों योजनाओं के लागू होने के समय में स्पष्ट अंतर है:
| योजना (Scheme) | प्रभावी अवधि | स्थिति |
|---|---|---|
| ACP स्कीम | 01 जनवरी 2006 से 31 मार्च 2023 | अब प्रतिस्थापित (Replaced) |
| MACP स्कीम | 01 अप्रैल 2023 से निरंतर | वर्तमान में लागू |
📅 अधिसूचना: वित्त विभाग ने इसे 06 अक्टूबर 2023 को आधिकारिक रूप से अधिसूचित किया था।
2️⃣ सेवा अवधि का नियम (Service Period)
सबसे बड़ा बदलाव समय अंतराल (Time Interval) में किया गया है:
ACP स्कीम (पुरानी)
- यह मुख्य रूप से राजपत्रित अधिकारियों (Gazetted Officers) के लिए अलग मापदंड रखती थी।
- वित्तीय लाभ के वर्ष: 10, 20 और 30 वर्ष की सेवा पर।
MACP स्कीम (नई)
- यह राजपत्रित और अराजपत्रित दोनों श्रेणी के कर्मचारियों पर समान रूप से लागू है।
- वित्तीय लाभ के वर्ष: 9, 18 और 27 वर्ष की संतोषजनक सेवा पर।
3️⃣ पे-लेवल का लाभ (Pay Level Benefits)
पे-फिक्सेशन के तरीके में भी महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है:
- ACP में: कर्मचारी को वर्तमान पे-लेवल से तुरंत अगला (Immediate Next) पे-लेवल दिया जाता था।
- MACP में: अब कर्मचारी को उसके पदोन्नति पद (Promotional Post) का पे-लेवल दिया जाएगा।
⚠️ विशेष स्थिति: यदि कर्मचारी के पास पदोन्नति पद के लिए आवश्यक शैक्षिक योग्यता या प्रशिक्षण (Training) नहीं है, तो उसे नियमों की तालिका (Rule 5) के अनुसार निर्धारित पे-लेवल ही देय होगा।
4️⃣ सेवा संतोषजनक होना (APAR/ACR)
वित्तीय उन्नयन के लिए सेवा रिकॉर्ड की जांच अब और सख्त कर दी गई है:
- ACP के लिए: पिछले 7 वर्षों का सेवा रिकॉर्ड/APAR संतोषजनक होना आवश्यक था।
- MACP के लिए: अब पिछले 9 वर्षों की APAR का रिकॉर्ड देखा जाता है, जिसका संतोषजनक होना अनिवार्य है।
5️⃣ विकल्प फॉर्म (Option Form)
नियम 14(6) के अनुसार, सरकार ने विकल्प चुनने का समय दिया था:
- जिन कर्मचारियों ने 05 जनवरी 2024 तक अपना विकल्प (Option) प्रस्तुत नहीं किया, उन्हें विभाग द्वारा स्वतः (Automatically) 01 अप्रैल 2023 से MACP स्कीम का हिस्सा मान लिया गया है।
📢 महत्वपूर्ण सूचना: यह जानकारी केवल प्रशासनिक नियमों को सरल भाषा में समझाने के उद्देश्य से साझा की गई है। किसी भी प्रकार के तकनीकी संशय या कानूनी विवाद की स्थिति में राजस्थान वित्त विभाग (Finance Department) द्वारा जारी मूल अधिसूचना और नियम ही अंतिम रूप से मान्य होंगे।
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